December 23, 2024

लेन ड्राइविंग को लेकर जागरूकता की अलख जगा रही हरियाणा पुलिस

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लेन ड्राइविंग को लेकर जागरूकता की अलख जगा रही हरियाणा पुलिस

लेन ड्राइविंग को लेकर जागरूकता की अलख जगा रही हरियाणा पुलिस

चंडीगढ़, 22 नवंबर। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन में लेन ड्राइविंग नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस द्वारा 24 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को गाड़ी सही लेन में चलाने संबंधी जानकारी देने के साथ साथ इसकी उल्लंघना करने वाले लोगों के नियमित चालान किए जा रहे हैं। 

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार इस तरह के कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी-2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में 662 की कमी दर्ज की गई तथा सड़क दुर्घटना में मृत्यु में भी 278 की कमी आई है। इतना ही नही, इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 505 लोग सड़क दुर्घटना में कम घायल हुए हैं।

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी है कि लोग यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण लेन ड्राइविंग की उल्लंघना भी है। यदि लोग अपना वाहन निर्धारित लेन में चलाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। 

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक अंबाला, पंचकूला, कैथल, सिरसा, फरीदाबाद, कुरूक्षेत्र, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, भिवानी, करनाल, हिसार, यमुनानगर, जींद, नारनौल जिला में लेन ड्राइविंग को लेकर चालान किए गए हैं। प्रदेश के पानीपत, डबवाली, झज्जर, रेवाड़ी तथा पलवल जिला में 23 नवंबर को तथा गुरूग्राम, सोनीपत, हांसी तथा फतेहाबाद में 24 नवंबर को यह विशेष अभियान चलाने हुए चालान किए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा संबंधी आंकड़े सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी-2024 से लेकर अक्टूबर-2024 तक यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले 18,21,318 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। इसी प्रकार, हरियाणा पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष-2024 में 1883 जागरूकता अभियान चलाए गए जिसमें 2,63,259 लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश के विद्यालयों, गांवो, ढाबों, ट्रक यूनियनों तथा फैक्ट्री आदि में लोगों को लेन ड्राइविंग नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है। इस दौरान उन्हें भारी व हल्के वाहनों के लिए निर्धारित नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं राजमार्ग) हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर सभी पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षकों तथा उप पुलिस अधीक्षकों को लेन ड्राइविंग की पालना को लेकर चलाए जा रहे अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि वे भारी वाहन चालकों को फास्ट लेन (दाहिनी  लेन) का इस्तेमाल करने से रोके और वे निर्धारित लेन में ही वाहन चलाएं।

उन्होंने बताया कि लोग वाहन चलाते समय सही लेन का चुनाव करें और उचित सिग्नल देकर ही लेन बदले। लोग ओवरटेकिंग के लिए दाहिनी लेन का इस्तेमाल करे। अपनी लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर 500 रुपये तथा दूसरी बार 1500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

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