December 23, 2024

पंचायत सचिव, सरपंच व अन्य व्यक्ति के खिलाफ विजिलेंस केस

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पंचायत सचिव, सरपंच व अन्य व्यक्ति के खिलाफ विजिलेंस केस

पंचायत सचिव, सरपंच व अन्य व्यक्ति के खिलाफ विजिलेंस केस

चंडीगढ़, 27 अगस्त। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से प्राप्त 1,20,000 रुपये की ग्रांट को हड़पने के आरोप में फाजिल्का के ब्लॉक विकास और पंचायत कार्यालय में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, गांव सैदे के हिठाड़, जिला फाजिल्का के सरपंच माहला सिंह और इसी गांव के एक अन्य व्यक्ति मुख्तियार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त आरोपी मुख्तियार सिंह को राज्य सरकार द्वारा अपना घर बनाने के लिए पांच मरले पंचायत की जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें उसने पहले ही अपना मकान बना लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अवैध रूप से 1,20,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी।

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी सरपंच माहला सिंह और पंचायत सचिव संतोख सिंह ने यह जानने के बावजूद कि गांव में मुख्तियार सिंह का अपना पक्का घर है, आपसी मिलीभगत से उक्त अवैध लाभार्थी मुख्तियार सिंह के स्व-घोषणा पत्र की पुष्टि कर उसे उक्त योजना के तहत योग्य करार दिया।

अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि इस जांच के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना फिरोजपुर रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)ए और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 409, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

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